हेयर कटिंग सैलून और पार्लर के लिए गृह विभाग द्वारा एसओपी जारी
खरगोन। प्रदेश में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए हेयर कटिंग सैलून और पार्लर संचालित करने के लिए स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटॉकॉल (एसओपी) जारी कर दिया गया है। अभी सैलून और पार्लर मात्र ग्रीन जोन में ही खोले जाएंगे। संचालक अपनी हेयर कटिंग सैलून और पार्लर सावधानियों का ध्यान रखते हुए चालू कर सकेंगे। गृह विभाग के प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा ने कहा कि निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि सेलून एवं पार्लर में बुखार, जुकाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा। प्रवेश द्वारा पर हैंड सेनेटाईजर की उपलब्धता एवं उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा। सभी केश शिल्पियों एवं स्टाफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर एवं एप्रीन का उपयोग हर समय जरूरी होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजेबल तौलिया और पेपर उपयोग में लाना होगा। हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर में उपयोग किए जाने वाले सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग करने के बाद सेनेटाईज करना आवश्यक होगा। प्रत्येक हेयर कट के उपरांत स्टॉफ को अपने हाथों को सेनेटाईज करना होगा। कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढिय़ों एवं हैंडरेल्स का डिइंफेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा।